Imprisonment for seven years in molestation case

छेड़छाड़ मामले में दोषी को सात साल की कैद

Arrest

Imprisonment for seven years in molestation case

सोनीपत। हरियाणा में सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में बुधवार को दोषी सात साल कैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सदर थाना गोहाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 26 नवंबर, 2020 पुलिस को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 24 नवंबर, 2020 को उसकी आठ साल की बेटी अपने छह वर्षीय भाई के साथ खेत में अपने दादा को खाना देने गई थी। दोनों भाई-बहन वापस घर लौट रहे थे, तभी गांव के प्रदीप ने उसकी बेटी को पकड़कर गन्ना के खेत में खींच लिया था। आरोपी ने उसकी बेटी के साथ छेडख़ानी की थी। उसके शोर मचाने पर आरोपी ने उसकी बेटी के साथ मारपीट कर दी थी। बाद में उसने इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के एक दिन बाद ही आरोपी प्रदीप उसकी भतीजी की शादी में पहुंचा तो उसकी बेटी ने उसे पहचान लिया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले पुलिस ने 27 नवंबर, 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने बुधवार को प्रदीप को सात साल की कैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि में से 30 हजार पीडि़ता को देने के आदेश किए गए हैं। वहीं जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।